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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    नागपुर. अनैतिक संबंधों के चलते पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले अपराधी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीबी घुगे ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. डिप्टी सिग्नल निवासी एकनाथ काशीनाथ कोहले (27) पर उसकी पत्नी ममता (25) की हत्या का आरोप था. एकनाथ और ममता के विवाह को 5 वर्ष हो गए थे. इसी दौरान उसके दूसरी युवती से अनैतिक संबंध बन गए.

    ममता को इसकी जानकारी मिली और दोनों के बीच विवाद होने लगे. परेशान होकर ममता ने घटना के 3-4 महीने पहले विष प्राशन कर आत्महत्या का प्रयास किया था. अस्पताल में उपचार चल ही रहा था कि एकनाथ को पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया. वह जेल में होने के कारण ममता अपनी मां खेतारीन महीलांगे के घर पर रहने चली गई.

    जेल से छूटकर आने के बाद 12 अगस्त 2017 को एकनाथ अपनी ससुराल गया. ममता को साथ चलने को कहा. इनकार करने पर उसने लाठी से उसे पीटना शुरू कर दिया. सिर और हाथ पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई.

    कलमना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एकनाथ को गिरफ्तार कर लिया. तत्कालीन एपीआई अनल दास ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील रीना गजबे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई सुदेश चौहान, हेड कांस्टेबल रामेश्वर और नरेंद्र ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया.