Court
File Pic

Loading

नागपुर. न्यायाधीश राहुल भोसले की कोर्ट ने जून 2016 में मामूली विवाद में नेल कटर मारने से हुई मौत के मामले में आरोपी को इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया. हालांकि उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई. आरोपी को जमानत दे दी गई जिसका नाम जूनी मंगलवारी निवासी रोशन डोंगरे है.

जानकारी के अनुसार 8 जून 2016 को नंदनवन निवासी नरेश वारेकर और राजेश लांबट शराब के नशे में सुबह करीब 10.30 बजे रोशन के घर पहुंचे. आते ही उन्होंने रोशन को मूंछ काटने को लेकर मजाक करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि तूने मूंछ क्यों कटवा ली. तू छक्का दिख रहा है. इस पर रोशन ने कहा कि तुम लोग अकेले ही शराब पीकर आ गये और अब मेरा मजाक भी उड़ा रहे हों. उसने गुस्से में आकर नेल कटर के चाकू से नरेश के पेट में कई वार कर दिये. इससे नरेश के पेट से खून बहने लगा. जख्मी नरेश ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया जहां से उसे मेडिकल में भर्ती किया गया. इलाज के दौरान नरेश ने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर रोशन को गिरफ्तार कर लिया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एड. लुबेश मेश्राम कोर्ट को यह समझाने में सफल रहे कि रोशन की मंशा नरेश को जान से मारने की नहीं थी. यह एक गैर इरातन हुई घटना है.

कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को तर्कपूर्ण स्वीकार करते हुए रोशन को इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया. हालांकि उसे गैर इरादतन आरोप में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई. इसी आधार पर रोशन को जमानत भी मिल गई. बचाव पक्ष की ओर से एड. मेश्राम, हिमांशु काले और मयूर गंगवाल ने पैरवी की.