Police Commissioner Deepak Pandey
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    नाशिक. शहर (City) में महानगरपालिका (Municipal Corporation) की अनुमती से खड़े किए गए होर्डिंग (Hoarding) पर बैनर (Banner) लगने से पहले उस पर होने वाला मैटर पुलिस प्रशासन (Police Administration) चेक करेगी। पुलिस की अनुमती (Permission) न लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महानगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) की पार्श्वभूमी पर यह निर्णय लिया गया है। महानगरपालिका की अनुमती बगैर लगाए जाने वाले सभी बैनर हटाए जाने वाले है। यह जानकारी पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) दीपक पांडे (Deepak Pandey) ने दी।

    गौरतलब है कि शहर में आगामी महानगरपालिका चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) के साथ इच्छुकों ने तैयारी शुरू कर दी है। मतदाताओं (Voters) तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा बड़े-बड़े होर्डिंग का उपयोग किया जा रहा है।  साथ ही इसके चलते कानून और सुव्यवस्था की समस्या निर्माण हो रही है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने शहर में बैनर- होर्डिंग लगाने के लिए पुलिस की अनुमती अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

    इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पांडे ने कहा, फलकबाजी को नियंत्रित करने के लिए बैनर या होर्डिंग पर होने वाला मैटर की जांच की जाएगी। इसके बाद ही अनुमती दी जाएगी।  बगैर अनुमती वाले बैनर और होर्डिंग के चलते संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होर्डिंग पर अनुमती क्रमांक भी डालना होगा।  यह क्रमांक न होने वाले बैनर अनधिकृत होंगे।  इस बारे में महानगरपालिका कमिश्नर से चर्चा हुई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।  यह निर्णय आगामी महानगरपालिका  चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगा।