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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर में 5,991 पर्यावरण के अनुकूल संपत्ति धारक जिन्होंने ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम, एसटीपी और जीरो वेस्ट लागू किया है, ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। इन संपत्तियों पर सामान्य टैक्स में छूट दी जा रही है। इन संपत्ति मालिकों को चालू वित्त वर्ष में 32 लाख रुपए की भारी छूट मिलेगी। शहर में 3,349 इको-फ्रेंडली संपत्तियों के धारकों ने 30 जून के अंत तक 4 करोड़ 5 लाख रुपए का संपत्ति कर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के खजाने में जमा किया हैं।

    पिंपरी-चिंचवड शहर में 5 लाख 78 हजार संपत्तियां पंजीकृत हैं। अब तक करीब दो लाख संपत्ति मालिक महानगरपालिका के खजाने में 260 करोड़ रुपए का संपत्ति कर जमा करा चुके हैं। शहर में 24 सोसायटियों समेत कुल 107 लोगों ने पर्यावरण हितैषी सोसायटी और बंगला होने के लिए महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इसमें 5,991 फ्लैट और बंगले हैं। इन सभी पर्यावरण के अनुकूल संपत्ति मालिकों को संपत्ति कर में 32 लाख रुपए की छूट मिलेगी।

    ऑनलाइन किया जा रहा है पंजीकरण

    महानगरपालिका के कर संग्रह विभाग के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख ने कहा कि कर संग्रह विभाग पर्यावरण के अनुकूल सोसायटी को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। पर्यावरण हितैषी सोसायटी धारकों के लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जाता है। फरवरी 2022 से शहर ने 6,000 पर्यावरण के अनुकूल सोसायटी पंजीकृत की गई हैं। पर्यावरण हितैषी सोसाइटियों के लिए वर्ष भर की रियायत योजना उपलब्ध है। इस योजना से अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हाउसिंग सोसायटियों को पर्यावरण का पूरक होना चाहिए।

    क्या है पर्यावरण पूरक रियायत योजना?

    ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम (गीले कचरे का पूर्ण निपटान) हाउसिंग सोसायटियों के लिए सामान्य कर पर 5% छूट, अपशिष्ट जल उपचार (एसटीपी) परियोजनाओं के संचालन में 3%, यदि ऑनसाइट कंपोस्टिंग सिस्टम और एसटीपी दोनों संचालन में हैं तो 8%, शून्य अपशिष्ट अवधारणा (गीला) और सूखा कचरा निपटान करनेवाली सोसायटियों को 8 प्रतिशत, शून्य कचरा और एसटीपी लागू (पूरी तरह से गीला और सूखा कचरा निपटान) सोसायटियों को सामान्य कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।