पुणे RTO के रडार पर ऑटो चालक, क्या है पूरा मामला, पढ़ें डिटेल्स

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    पुणे: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पुणे ने खटुआ समिति की सिफारिश के अनुसार, 1 सितंबर 2022 से पुणे, पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) और बारामती (Baramati) क्षेत्रों में तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) के लिए किराया वृद्धि लागू किया गया है। समय बढ़ाए जाने के बावजूद रिक्शा के मीटरों को दोबारा प्रमाणित (कैलिब्रेट) नहीं करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों और मालिकों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।

    रिक्शा मालिकों द्वारा अपने रिक्शा किराया मीटर और मीटर निरीक्षण कार्य के पुन: प्रमाणन के लिए की गई मांग पर विचार करने के साथ-साथ रिक्शा लाइसेंस धारकों को असुविधा से बचाने के लिए मीटरों के पुन: प्रमाणन के लिए समय बढ़ाने के लिए रिक्शा यूनियनों के अनुरोध पर विचार करते हुए, आरटीओ ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक और फिर 1 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक मीटरों के पुन: प्रमाणन के लिए समय का विस्तार किया।

    प्रतिदिन 50, न्यूनतम 500 और अधिकतम समझौता शुल्क 2000 रुपए होगा

    इस अवधि में मीटर को दोबारा प्रमाणित नहीं कराने वाले रिक्शा चालकों के लाइसेंस, या तो निलंबित कर दिए जाएंगे या चालकों/मालिकों से समझौता शुल्क लिया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजित शिंदे ने बताया कि यदि निलंबन के स्थान पर समझौता शुल्क का विकल्प लिया जाता है तो अवधि समाप्त होने पर प्रतिदिन 50 रुपए, न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम समझौता शुल्क 2000 रुपए होगा। फुले नगर और आलंदी रोड परीक्षण मैदान में मीटर निरीक्षण का कार्य जारी रहेगा।

    60 प्रतिशत ऑटो के मीटरों का हुआ कैलिब्रेशन

    पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवड, सहित जिले में 1.20 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा हैं। प्रशासनिक तौर पर अनुमान है कि लगभग 60 प्रतिशत ऑटो रिक्शा के मीटर कैलिब्रेशन का काम पूरा हो चुका है। लिहाजा अब करीब 50 हजार रिक्शा चालक पुणे आरटीओ के कार्रवाई के रडार पर आ गए हैं।