सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य : जिलाधिकारी

Loading

पुणे. पुणे जिले के ग्रामीण कार्यक्षेत्रों में घूमते हुए काम की जगहों पर तथा यात्रा करते समय मास्क का उपयोग करना हर हाल में अनिवार्य है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसे नागरिकों से जुर्माना वसूलने की कारवाई का आदेश जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने दी है.

500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा

पुणे जिला ग्रामीण कार्यक्षेत्र की नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत व ग्रामपंचायत तथा छावनी परिषद इलाकों में जो लोग पब्लिक जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. पब्लिक जगह पर थूकने पर भी 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा.