Bulldozer's Action In Prayagraj

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    पिंपरी: अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के विरोध में जारी मुहिम के तहत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के ‘सी’ क्षेत्रीय कार्यालय की अतिक्रमण टीम ने चिखली (Chikhali) स्पाइन सिटी चौक (कल्चर क्रेस्ट सोसायटी) के वार्ड नंबर-2 और 8 और पंतनगर, जाधववाड़ी में अनाधिकृत निर्माण (Illegal Constructions) पर कार्रवाई की। इसमें करीब 4,219 वर्गफीट के अनाधिकृत निर्माण को जमींदोज किया गया।

    सहायक आयुक्त अन्ना बोदड़े के नेतृत्व में अनाधिकृत निर्माणों को बेदखल करने की कार्रवाई की गई। इसमें बीट इंस्पेक्टर एनक्रोचमेंट टीम चीफ संतोष शिरसाठ, जूनियर इंजीनियर संदीप वैद्य, प्रसाद आल्हाट, निवृति गुनावरे, योगेश शेवलकर, राजश्री सातलीकर, रीता जाधव, शीतल भोसले और साधना थोम्ब्रे ‘सी’ वार्ड एनक्रोचमेंट टीम, महाराष्ट्र सुरक्षा बल और महाराष्ट्र पुलिस की टीम शामिल थी।

    4,219 वर्गफीट के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई

    आए दिन शहर के अलग-अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं। कल्चर क्रेस्ट हाउसिंग सोसाइटी के किरायेदारों द्वारा कवर की गई बालकनियों, ग्रिल्स, शेड्स, डक्ट्स, बिल्डिंग क्लीयरेंस और आंतरिक परिवर्तन अनधिकृत थे। इसकी शिकायत सोसायटी से की गई थी। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। वार्ड नं-2 और 8 में स्पाइन सिटी चौक (कल्चर क्रेस्ट सोसायटी) और पंतनगर, जाधववाड़ी में कुल 4,219 वर्गफीट के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की गई।

    महानगरपालिक ने दी ये चेतावनी 

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की ओर से अपील की गई है कि सोसायटी में फ्लैट धारक/नागरिक कवर्ड बालकनियों, ग्रिल्स, शेड्स, डक्ट्स, बिल्डिंग क्लीयरेंस और इंटर्नल्स में कोई अनाधिकृत बदलाव न करें। इसके बावजूद इस तरह के बदलाव किए गए, इसलिए महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1966 के अनुसार, अगर सोसायटी की अनुमति के बिना निर्माण में बदलाव किया जाता है, तो सोसाइटी को कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा महानगरपालिका के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, यह चेतावनी दी गई है।