SDO issued orders after getting communicative re-positive till 19 in Arvi

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पिंपरी. पिंपरी-चिंचवड स्थित कैम्प बाजार के दुकानदारों एवं ग्राहकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सम-विषम आदि नियमों का पालन न किए जाने की वजह से 23 से 25 जून तक 3 दिन बाजार बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया था. अब बंद की अवधि में 3 दिनों की वृद्धि किए जाने से बाजार 28 जून तक बंद रखे जाने की जानकारी मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है. 

मनपा की ग (थेरगांव) क्षेत्रीय अधिकारी स्मिता झगडे द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पिंपरी कैम्प परिसर के मुख्य बाजार, शगुन चौक, कराची चौक, साईं चौक, आर्य समाज चौक, गेलाड चौक, डील्नस चौक, संत गाडगे महाराज चौक आदि क्षेत्रों के बाजार 23 से 25 जून तक बंद रखे गए थे.अब इस अवधि में तीन दिनों की वृद्धि की गई है व बाजार 28 जून तक बंद रखे जाएंगे.

कोरोना के मरीज पाए गए 

 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सम-विषम तारीखों के अनुसार दुकानें खोलने, भीड़ न होने देने आदि शर्तों के अनुसार पिंपरी कैम्प स्थित दुकानें खोलने की अनुमति मनपा आयुक्त द्वारा दी गई थी. इन नियमों की सरासर उपेक्षा होकर भीड़ लगने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के चलते नागरिकों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका पैदा हो गई है. इसके चलते साईं चौक, बौद्धनगर, भाटनगर, रमाबाई नगर, आंबेडकर नगर, नाणेकर चाल, वैष्णव देवी मंदिर परिसर आदि भागों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं. मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है. इसके चलते पिंपरी कैम्प परिसर 28 जून तक पूर्णत: बंद रखा जा रहा है.