प्रतीकात्मक तस्वीर
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    पुणे. राज्य सरकार के अनलॉक (Unlock) के संशोधित नियमों के अनुसार पुणे शहर (Pune City) के लिए तीसरे चरण के नियम लागू होंगे।  इसके मुताबिक, अब शहर की सभी दुकानें (All Shops) सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुलेंगी।  जबकि ये दुकानें 7 बजे तक खोलने के लिए अनुमति दी थी। शनिवार और रविवार को इस समय केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। इसलिए शहर में होटलों (Hotels) के साथ निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी, शाम 5 बजे तक जमाव बंदी तो  शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा।  इसके अलावा, पीएमपी (PMP) की बस सेवा (Bus Service) 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से शुरू रहेगी। 

    सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू होंगे। हालांकि, इस नियमन में थिएटर  के साथ-साथ सिनेमाघरों को भी बंद रखा जाएगा।  साथ खोले गए मॉल भी बंद किए गए है।  खेल के मैदान और सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर वाले पार्क खुले रहेंगे। इस संबंध में कमिश्नर विक्रम कुमार ने आदेश जारी किया है।  तदनुसार, संशोधित नियम अगले शनिवार 26 जून  से लागू किए जाएंगे।  इसके अलावा, बैंक के साथ-साथ वित्तीय संस्थान पूरे सप्ताह नियमित अंतराल पर काम करते रहेंगे। 

     यह पुणे में जारी रहेगा

    • अत्यावश्यक सेवा 4 बजे तक 
    • होटल, रेस्टोरेंट (सोमवार से शुक्रवार) शाम 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता
    • शनिवार-रविवार पार्सल सेवा केवल होटल से स्थानीय- केवल आवश्यक सेवा कर्मचारी
    • सार्वजनिक स्थान, मैदान, सैर – सुबह 5 बजे से 9 बजे तक
    • निजी कार्यालय (सोमवार से शनिवार) – शाम 4 बजे (50% कर्मचारी क्षमता)
    • खेल-कूद – सुबह 5 से 9 बजे खुली जगह पर, मैदान पर
    • सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम – 50 लोगों की उपस्थिति में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक
    • शादी – 50 लोगों की मौजूदगी में
    • अंतिम संस्कार – 20 लोगों की उपस्थिति में
    • सरकारी बैठकें, सहकारी बैठकें – बैठकें – 50 प्रतिशत उपस्थिति
    • निर्माण – अनुमति शाम 4 बजे तक
    • कृषि कार्य – सप्ताह के सभी दिन शाम 4 बजे तक
    • शाम 5 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू
    • जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर – 50 प्रतिशत क्षमता पर, पूर्व-व्यवस्थित समय लेते हुए। शनिवार रविवार बंद 
    • सार्वजनिक परिवहन सेवाएं -50 प्रतिशत क्षमता केवल बैठे
    • ई-कॉमर्स – नियमित समय में
    • सामग्री परिवहन – नियमित समय में
    • आवश्यक वस्तु निर्माण कंपनियां, आईटी, डाटा सेंटर, – नियमित समय में