court
File

Loading

ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे (Thane) जिले की एक अदालत ने 2016 में एक झगड़े के बाद एक व्यक्ति को एक इमारत की दूसरी मंजिल से धक्का देकर उसकी हत्या करने के जुर्म में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है। कल्याण में सत्र न्यायाधीश एस बी काचरे ने शनिवार को दिए आदेश में जनार्द्धन हरिराम वर्मा पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना के वक्त विनोद कुमार चौधरी की आयु 37 वर्ष थी।

वह कल्याण इलाके में अदिवाली गांव की एक इमारत में एक डेवलेपर के कार्यालय में जाया करता था, जहां दूसरी मंजिल पर एक महिला का घर भी था जो एक बार में काम करती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौधरी की महिला से दोस्ती हो गयी और उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उसने बताया कि डेवलेपर के कार्यालय में काम करने वाले वर्मा को यह पसंद नहीं आया और उसने महिला से चौधरी के साथ रिश्ता खत्म करने को कहा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 22 जुलाई 2016 को जब चौधरी महिला के घर आया तो आरोपी भी वहां पहुंचा और दोनों ने शराब पी जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हुआ। 

अभियोजन ने अदालत को बताया कि इसके बाद आरोपी ने चौधरी को इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित घर के छज्जे से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। (एजेंसी)