School Bus
File Photo

    Loading

    वर्धा. कोविड के कारण स्कूल बस और वाहन मालिकों को राहत देने के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक स्कूल अधिकारियों के स्वामित्व वाली और अनुबंधित स्कूल बसें तथा केवल स्कूल बस के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली बसों के टैक्स पर 100 प्रतिशत कर छूट दी गई है़  मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सरकार ने 1 दिसंबर, 2021 से वाहन चलाते समय चालकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जुर्माने को बढ़ा दिया है और नया जुर्माना इस प्रकार रहेगा.

    वाहन बीमा की कमी के लिए 4,000 रुपये, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में 9,000 रुपये, लाइसंस नहीं रहने पर 20,000 रुपये, लाइसेंस के बिना ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपये, बिना पीयूसी के दो और तीन पहिया वाहन के लिए 2,000 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 4,000 रुपये, ड्राइविंग करते समय हेलमेट बिना पहने और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 200 रुपये.

    ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने के लिए 2000 रुपये और दोपहिया और तिपहिया के लिए 2000 रुपये और तीन पहिया के लिए वाहन लाइसेंस निलंबित,, 4000 रुपये हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन के लिए 10,000 रुपये, मोटरसाइकिल चलाने वाले तीन व्यक्तियों के लिए 2,000 रुपये, तेज गति या रेसिंग वाहनों के लिए 10,000 रुपये, अवैध यात्रियों के परिवहन के लिए 20,000 रुपये, हॉर्न बजाने के लिए 2,000 रुपये अनुज्ञप्ति से अधिक छात्रों के परिवहन के लिए 2000 रु. प्रति छात्र 400 रु. जुर्माना लगाया जाएगा.