
वर्धा. वैश्विक महामारी के काल में अनुसूचित जाति के परिवार के मुखिया की मौत होने पर उनके परिवार के पुनर्वसन के लिए एनएसएफडीसी नई दिल्ली के माध्यम से महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडल मार्फत 1 से 5 लाख रुपए तक कर्ज देने की योजना चलाई जा रही है़ इस योजना का लाभ लेने का आह्वान महात्मा फुले विकास महामंडल के जिला व्यवस्थापक द्वारा किया गया है.
लाभार्थियों को 1 से 5 लाख रुपयों तक कर्ज के लिए 80 फीसदी एनएसएफडीसी का सहभाग रहेगा़ पूंजी पर 20 फीसदी अनुदान मिलनेवाला है़ 6 फीसदी दर से ब्याज दर आकारा जाएगा़ कर्ज चुकाने के लिए 6 साल का समय दिया गया है़ जिसके लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति का रहना जरूरी है.
आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 3 लाख रुपयों तक रहना जरूरी है़ आवेदक यह कोरोना के कारण मौत हुए परिवार के सदस्य का रहना जरूरी है़ जिसके लिए राशन कार्ड की जरूरत लगेगी़ मौत हुए व्यक्ति की उम्र 18 से 60 साल दौरान रहना जरूरी है़ कोरोना से मौत हुए व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदन, आधाडकार्ड, उत्पन्न प्रमापणपत्र, राशनकार्ड, उम्र का दाखला जरूरी है़ साथ ही आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक उपलब्ध की गई है.