जिले के बाहर पशुचारा ले जाने पर पाबंदी

वाशिम. इस वर्ष जिले की कुछ तहसीलों में समाधानकारक वर्षा हुई लेकिन कुछ स्थानों पर कम बारिश होने से इन जिलों के 31 तहसीलो में मध्यम व गंभीर सूखा घोषित किया गया है. वाशिम जिले के रिसोड तहसील के साथ ही

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वाशिम. इस वर्ष जिले की कुछ तहसीलों में समाधानकारक वर्षा हुई लेकिन कुछ स्थानों पर कम बारिश होने से इन जिलों के 31 तहसीलो में मध्यम व गंभीर सूखा घोषित किया गया है. वाशिम जिले के रिसोड तहसील के साथ ही मालेगांव तहसील के जऊलका व मानोरा तहसील के उमरी इन मंडल में सूखा घोषित किया है. जिससे भविष्य में जिले के कुछ भागों में चारा किल्लत सदृष्य स्थिति निर्माण होने की संभावना जताई जा रही है.

7 मई तक लागू रहेगा आदेश
वाशिम जिले का पशुचारा सुरक्षित रहे इसलिए जिले के बाहर पशुचारा ले जाने के लिए व बाहर जिले के पशुओ को जिले में चारा चराई के लिए प्रवेश करने पर फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 नुसार निर्बाध डालने के आदेश वाशिम जिला दंडाधिकारी ने दिए है. इसलिए पशु के लिए आवश्यक चारा बाहर के जिले में ले जाने के लिए मनाई की गई है. व उसी प्रकार से पास के जिलों से पशुओं को चराई के लिए वाशिम जिले में लाने के लिए भी बंदी की गई है. यह आदेश 7 मई 2019 तक लागू रहेगा. ऐसी जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से दी गई है.