Passing school van, do not take insurance installment, drivers and owners request
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वाशिम. नागपुर उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2016 को दिए आदेश नुसार स्कूल बस के पंजीयन हुए वाहनों को परिवहन कार्यालय में फेर जांच के लिए बुलाकर बस नियमावली 2011 नुसार सुरक्षा विषयक नियमों का पालन किया

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वाशिम. नागपुर उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2016 को दिए आदेश नुसार स्कूल बस के पंजीयन हुए वाहनों को परिवहन कार्यालय में फेर जांच के लिए बुलाकर बस नियमावली 2011 नुसार सुरक्षा विषयक नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसके लिए स्कूल बस मालिकों ने अपनी बस उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय में अथवा शिविर में प्रपत्र अ नुसार 31 मई 2019 के पूर्व उपस्थित होकर स्कूल बस की फेर जांच करने का आह्वान किया गया है़ स्कूल बस की फेर जांच नहीं करने पर वाहनों के लाइसेंस पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी़ ऐसे वाहन सड़कों पर पाए जाने पर जब्त किया जाएंगें. होनेवाली कार्यवाही के लिए स्कूल बस मालिक ही जिम्मेदार रहेंगे़ जिले के सभी स्कूल बस मालिकों ने अपने वाहनों की फेर जांच निर्धारित अवधि याने 31 मई के पूर्व करना आवश्यक है़ व इस जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने का आह्वान उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने किया है़