Agriculture center investigated on farmer's complaint

वाशिम. खरीफ मौसम के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए 29 जुलाई तक मुदत बढ़ायी गई है़ इसलिए जिले के अधिक से अधिक किसानों ने पास के सामूहिक सुविधा केंद्र अथवा बैंकों में

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वाशिम. खरीफ मौसम के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए 29 जुलाई तक मुदत बढ़ायी गई है़ इसलिए जिले के अधिक से अधिक किसानों ने पास के सामूहिक सुविधा केंद्र अथवा बैंकों में बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस योजना में शामिल होने का आवाहन जिलाधकारी ह्षीकेश मोडक ने किया है़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंर्तगत जिले की 9 फसलों के लिए बीमा संरक्षण मिलेगा. इसमें नैसग्रिक आपदा, कीटक व रोगों से नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा़

कर्जदार किसानों को फसल बीमा बंधनकारक
कर्जदार किसानों को फसल बीमा बंधनकारक होगा. बिना कर्जदार किसानों के लिए ऐच्छिक रहेगा़ सोयाबीन, कपास, तुअर, मूग, उडद, व खरीफ ज्वारी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समावेश किया गया है़ उसी प्रकार से चावल फसल के लिए वाशिम रिसोड व मालेगांव तहसीलों का समावेश कर मूंगफल्ली फसल के लिए मालेगांव, कारंजा व तीली फसल के लिए वाशिम, मानोरा, कारंजा तहसील का समावेश किया गया है़ उसी प्रकार से अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल लेनेवाले कुल से अथवा भाडे पट्टे पर जमीन करने वाले किसानों के साथ सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्र है़

-29 जुलाई अंतिम तिथि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए किसानों ने 29 जुलाई तक पास के सामूहिक सुविधा केंद्र अथवा बैंक की ओर विहित प्रपत्र में बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है़ अधिक जानकारी के लिए तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय, कृषि सहायक , कृषि पर्यवेक्षक, मंडल कृ़षि अधिकारी से संपर्क किया जाने का आह्वान जिलाधिकारी मोडक ने किया है़