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FIle Pic (ANI)

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    मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करें को लेकर 11 दिन से जेल काट रहे राणा दंपत्ति को अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी रिहाई आज नहीं हो पाएगी। अभी तक जेल में दोनों नेताओं की रिहाई ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया है। जिसके कारण उनका बाहर निकलना आज मुश्किल है।

    ज्ञात ही कि, बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद और उनके पति और बडनेरा विधायक रवि राणा को 50 हजार मुन्चालके पर जमानत दे दी है। हालांकि, इसके लिए कई शर्त भी लगाई है, जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

    यह होगी शर्त: 

    • कोर्ट के आदेशानुसार राणा दंपति मीडिया से बात नहीं कर सकते।
    • वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
    • कोर्ट ने दंपति से दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करने को कहा।
    • उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा, जिसके पहले पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी।
    • अब अगर वे फिर से ऐसा अपराध करते हैं, तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।

    पता हो कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद खड़े हुए विवाद में निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।