Nagpur MIDC Butibori Tank Explosion
नागपुर एमआईडीसी बुटीबोरी टैंक विस्फोट (फाइल फोटो)

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    पटना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत (National Investigation Agency Court) ने 2013 में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट (Gandhi Maidan Serial Blast Case) मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने नौ दोषियों में से चार को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दो को उम्रकैद और दो को 10 साल की सजा दी गई है। 

    एनआईए अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए कहा, जिसमें 9 दोषियों को सजा सुनाई-4 को मौत की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल की कैद और एक को 7 साल की कैद सुनाई है। 

    जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें, इसमें उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला, मो. मोजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं। इनमें से इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर को बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है।

    ज्ञात हो कि, 2013 में पटना के ग़ांधी मैदान भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार रैली का आयोजन किया था। जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय भाजपा के पीएम उम्मीदवार थे लोगों को संबोधित करने वाले थे। इस रैली के पहले करीब आठ धमाके हुए थे। जिसमें पांच रैली के पहले और तीन रैली के दौरान हुए थे। जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 83 लोग घायल हुए थे। गांधी मैदान में जब यह धमाके हुए उस समय पीएम मोदी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे।