नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 1988 के रोड रेज मामले में याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग की गई थी। बता दें कि, सिद्धू का साल 1988 में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
उल्लेखनीय है कि, नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप है कि, उनकी और गुरनाम सिंह के बीच बीच हाथापाई भी हुई थी। जिसमें कथित तौर पर गुरनाम सिंह की मौ हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया था। वहीं, पीड़ित परिवार ने इस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।\
Supreme Court reserves order on an application seeking to enlarge the scope of notice in a 1988 road rage case against Congress leader Navjot Singh Sidhu.
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— ANI (@ANI) March 25, 2022