वाराणसी: वाराणसी के ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद मामले (Gyanvapi-Kashi Vishwanath dispute case) में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष (Muslim side) की एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। जिसमें रमजान के महीने के दौरान लोगों की भीड़ को देखते हुए कथित तौर पर ‘वजू’ (स्नान) के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में मांग की थी कि रमजान के महीने के दौरान भीड़ को देखते हुए वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अब तक जहां वजू किया जाता था, वहां कथित तौर पर शिवलिंग मिला है और इसके बाद प्रशासन ने उस स्थान को सील कर दिया है। ऐसे में यहां वैकल्पिक वजू की व्यवस्था की मांग की गई है। इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली एक समिति ने गुरुवार को परिसर में वजू खाना की सीलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
Supreme Court agrees to hear on April 14 a fresh plea by the Muslim side in the Gyanvapi-Kashi Vishwanath dispute case seeking an alternative arrangement for ‘Wazu’ (ablution) where the 'Shivling' was reportedly found, in view of the rush of devotees during the month of Ramzan. pic.twitter.com/AMZBHnWZT4
— ANI (@ANI) April 10, 2023
अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत से आग्रह किया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर इस याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा।