वाराणसी: ज्ञानवापी मंदिर मामला अदालत में चलने योग्य है की नहीं इसको लेकर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। वहीं जिला अदालत अब इस मामले पर 30 मई को सुनवाई करेगी। इसके पहले सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी ने जोरदार बहस की। जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात कही। वकीलों ने ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात को अफवाह बताया।
30 मई को दोपहर दो बजे सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, “मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें शुरू कीं। बहस आज पूरी नहीं हो सकी। इसलिए, सोमवार (30 मई) दोपहर 2 बजे तक बहस जारी रहेगी।” उन्होंने कहा, “आज, मुस्लिम पक्ष ने हमारी याचिका के पैराग्राफ पढ़े और यह कहने की कोशिश की कि याचिका विचारणीय नहीं है। हमने हस्तक्षेप किया और अदालत को बताया कि हमारे पास विशिष्ट अधिकार हैं और सभी दलीलें दी गई हैं।”
Today, Muslim side just read out paragraphs from our petition & tried to say that the petition isn't maintainable. We interjected & pointed out to the court that we've specific rights & all pleadings were made: Adv Vishnu Jain, Hindu side's lawyer in Gyanvapi mosque survey matter pic.twitter.com/Umho34mgHc
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 26, 2022
ज्ञात हो कि, मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर हिन्दू पक्ष द्वारा दायर याचिका को ख़ारिज करने की मांग की है। इस याचिका पर अदालत में दो घंटे तक सुनवाई हुई। जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि, “जो वर्तमान में वाद है उसी को गंभीरतापूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ा जाय। दावा किया कि साक्ष्य और सबूत के देखे बगैर ही वाद खारिज होने योग्य है।”