वर्धा. स्थानीय नाबालिग का अमरावती में बालविवाह होने जा रहा था़ इसकी भनक बालसंरक्षण विभाग को लगते ही अमरावती जिले के चांदूर (रेलवे) तहसील के तरोडा में कार्रवाई करते हुए उक्त बालविवाह रोका गया़ जिला बालसंरक्षण अधिकारी माधुरी भोयर ने मंगलवार को सुबह 10 बजे नाबालिग का विवाह अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के तरोडा में होने की जानकारी अमरावती के जिला बालसंरक्षण अधिकारी अजय डबले को दी़ उन्होंने तत्काल चांदूर के पुलिस निरीक्षक को इस बारे में जानकारी दी और घटनास्थल पर दाखिल हुए.
इस दौरान मंगलाष्टक शुरू थे़ गांव के सरपंच, पुलिस पटेल, आंगनवाड़ीसेविका ने मध्यस्थता करते हुए विवाह रोका़ बालविवाह प्रतिबंधक कानून के अंतर्गत लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होना जरूरी होने की जानकारी उपस्थितों को दी गई़ इस दौरान वधू-वर तथा उनके परिजन व गांववासियों को समझाया गया़ यह कारवाई महिला व बालविकास अधिकारी अतुल भडंगे के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले, सामाजिक कार्यकर्ती मनीषा फुलाडी, जिला बालसंरक्षण विभाग के कर्मचारियों ने की.