नई दिल्ली: देश में कोरोना (Corona Updates) का प्रकोप कम जरूर हुआ है लेकिन कोविड (COVID-19) से संक्रमित मामले कम नहीं हुए हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है उनके परिवार को मुआवजा सरकार दे। हालांकि सर्वोच्य न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि मुआवजा कितना होना चाहिए यह सरकार स्वंय तय कर ले।
गौर हो कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी माना कि कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने एनडीएमए से कहा कि वह एक ऐसा नियम बनाए जिससे कम से कम मुआवजा लोगों को दिया जा सके। दूसरी तरफ केंद्र ने अपने हलफनामे में मुआवजा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि ऐसा करता मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा था कि इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर होना चाहिए।
Supreme Court directs the Union of India to frame guidelines to pay ex-gratia compensation to the families of those who died due to COVID19 pic.twitter.com/kDL16dtCwv
— ANI (@ANI) June 30, 2021
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी किए गए हैं उसमें बदलाव कर सुधार कर दिया जाए।