गुवाहाटी: कोरोना (Corona) के मामलों और संक्रमण की दर में गिरावट के चलते पिछले महीने सख्त पाबंदियों (Restrictions) में ढील देने के बाद असम सरकार (Assam Government) ने बुधवार को नई कोविड गाइडलाइंस (Covid Guidelines) जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अब असम के किसी भी इलाके में 10 से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया जाएगा।
ANI ने बताया है कि, यदि पिछले 7 दिनों में किसी भी क्षेत्र में कोविड के 10 से अधिक पॉज़िटिव मामलों आते हैं, तो क्षेत्राधिकार वाले डीएम ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित करेंगे और कोविड के लिए आवश्यक रोकथाम उपाय सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि, कंटेनमेंट ज़ोन में एमरजेंसी सर्विस शुरू रहेंगी।
In case test positivity of COVID in any area reaches more than 10 cases in last 7 days, jurisdictional DM will notify such areas as total containment zones & ensure necessary containment measures for COVID: Assam Govt issues directives effective from today until further orders pic.twitter.com/iYbiAsbIba
— ANI (@ANI) September 1, 2021
गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य के कई इलाकों में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्तरां और दूसरे बिज़नेस रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम में फिलहाल 5,554 सक्रिय कोरोना मामले हैं, जबकि कोविड टेस्ट के लिए अब तक कुल 2,16,74,871 नमूनों का परीक्षण किया गया है।