एयर फोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिलेगा ‘नॉनवेज’, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, ये है बड़ी वजह

    Loading

    नई दिल्ली : बेंगलुरु नगर निकाय (BBMP) की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत 20 फरवरी तक वायु सेना स्टेशन येलहंका के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस/मुर्गी/मछली बेचने वाली दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर उन्हें अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। 

    नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

    हालांकि, स्टेशन एयरोस्पेस सुरक्षा (Aerospace Safety) और निरीक्षण अधिकारी के मुताबिक इस दौरान मांसाहारी भोजन (Non-Veg) के सेवन की अनुमति दी जा सकती है। 10 किमी के दायरे में मांसाहारी व्यंजन परोसने/बिक्री पर प्रतिबंध लगे नियमों का अगर कोई भी उल्लंघन करेगा तो वो बीबीएमपी अधिनियम -2020 और भारतीय विमान नियम 1937 के नियम 91 के तहत सजा का पात्र होगा।

    एयरो इंडिया-2023 से पहले मीट/चिकन की दुकानों को बंद करने पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण

    क्यों लिया गया यह फैसला?

    बीबीएमपी के अधिकारियों के मुताबिक इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर मांसाहारी भोजन के कारण पक्षियां जमा हो जाती हैं और यही पक्षियां मांस के टुकड़े को लेकर हवा में चारों ओर चक्कर लगाती हैं और इसे कहीं भी फेंक देती हैं। मांस के टुकड़े को लेकर ये जब हवा में चक्कर लगाती हैं तो उनसे टकराने पर दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए ये फैसला लिया गया है।