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    नई दिल्ली: विदेश में मौजूद भारतीय मिशन परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Indian Mission Ministry of Transport and Highways) के सहयोग से 15 फरवरी से भारत के नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit) (आईडीपी) पुन: जारी करने की सुविधा प्रदान करेंगे। 

    विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उन देशों में स्थित मिशन और पोस्ट वाणिज्यिक सेवा (Mission and Post Commercial Services) प्रदान करेंगे, जिन्होंने सड़क यातायात को लेकर 1949 के जिनेवा सम्मेलन (Geneva Conference) में बनी सहमति पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। 

    विदेश मंत्रालय ने कहा कि, विदेश में स्थित भारतीय मिशन और पोस्ट 15 फरवरी से भारतीय नागरिकों को पुन: आईडीपी जारी करेंगे। बयान में कहा गया है कि सत्यापन के बाद एक रसीद दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल आईडीपी का आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।

    इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, आवेदक संबंधित भारतीय मिशन या व्यक्ति को विविध कांसुलर सेवा प्रपत्र, अपेक्षित कांसुलर सेवा शुल्क और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है। 

    बयान में कहा गया है कि सत्यापन के बाद एक रसीद जारी की जाएगी, जिसका उपयोग पोर्टल www.parivahan.gov.in के माध्यम से आईडीपी की पुनः प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। भारतीय मिशन या पोस्ट अब्रॉड द्वारा जारी रसीद, आवेदक को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे, और आईडीपी शुल्क का भुगतान वेब पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा।