Sharad Pawar and Ajit Pawar
शरद पवार-अजित पवार (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को शरद पवार गुट (Sharad Pawar faction) और अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) में चुनाव चिन्ह को लेकर जारी लड़ाई में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को शरद पवार गुट- ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)’ के नाम और चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाता व्यक्ति’ यानी ‘तुतारी’ को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मान्यता देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के लिए ‘तुरहा बजाता व्यक्ति’ चुनाव चिह्न आरक्षित करने का भी आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि यह चुनाव चिह्न किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अखबारों में यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न अदालत में विचाराधीन है और इसका उपयोग फैसले के आधार पर होगा। साथ ही कोर्ट ने अजित पवार गुट से चुनाव से संबंधित सभी दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों और बैनर तथा पोस्टर आदि में भी इसी तरह की घोषणा करने को कहा।

कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को वास्तविक राकांपा मानने के चुनाव आयोग के छह फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार गुट से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम आवंटित करने का चुनाव आयोग का आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेगा।