नई दिल्ली. नूंह हिंसा (Nuh Violence) मामले में गिरफ्तार किए गए बिट्टू बजरंगी को आज कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुछ तलवारें भी यहां से बरामद की हैं. हालांकि इसके पहले हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने बुधवार को गोरक्षक/बजरंग दल नेता राज कुमार (उर्फ बिट्टू बजरंगी) को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बिट्टू बजरंगी को जिले में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है बजरंगी को बीते मंगलवार को ASP की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने तलवार और त्रिशूल ले जाने से रोकने के बाद एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी थी। कथित तौर पर बजरंगी तलवार और त्रिशूल लेकर लगभग 20 लोगों की भीड़ के साथ नलहर मंदिर की ओर मार्च कर रहा था, जब उसे पुलिस टीम ने रोका और उसके हथियार छीन लिए और जब्त कर लिए थे ।
इसके बाद भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी और टीम के साथ मारपीट की थी। वहीं आरोपों के अनुसार बजरंगी और अन्य लोगों ने जबरन पुलिस वाहनों के गेट खोले, हथियार वापस ले लिए और उन सभी को जान से मारने की धमकी दी थी।
जानकारी दें कि, बजरंगी पर नूंह में भड़काऊ भाषण देकर हिंसा फैलाने का भी आरोप है। बजरंगी को पहले नूंह हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि, मामले की जांच में शामिल होने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
वहीं बजरंगी पर IPC की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 323 (चोट पहुंचाना), 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल लगाना), 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना) और साथ ही IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी अब मामला दर्ज किया गया है।