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    नई दिल्ली. आधार कार्ड आम नागरिक के लिए आज एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक(Pan-Aadhaar Link)है? यदि नहीं तो जल्द ही आप इसे लिंक करवा लें। बता दें कि, सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और अर्थव्यवस्था में काले धन पर निगाह रखने के लिए आधार लिंक कराने के निर्देश दिए है। कई बार डेडलाइन बढ़ने के ​बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख (Pan Aadhaar Link  Deadline) दी गई है। वैसे आपको बता दें कि इस तारीख में पहले बदलाव हुआ था, क्योंकि उस वक्त आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार 31 मार्च 2021 तक किया था। 

    सरकार ने  31 मार्च 2021 तक आधार(Aadhaar Card) को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप इसमें देरी करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च के बाद आपका  पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

    कैसे पता करें पैन से आधार लिंक है या नहीं ?

    सरकार लंबे समय से नागरिकों को आधार पैन से लिंक करवाने के निदेश दे चुकी है। ऐसे में यदि आप नहीं जानते कि आपका आधार लिंक है या नहीं, तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPre…) पर जाकर यह जांच कर सकते हैं। यहां आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको नए टैब में इसकी जानकारी मिल जाएगी।

    कैसे लिंक करें आधार?

    सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

    इसमें आधार लिंक ऑप्शन चुने और और मांगी गई जानकारी भरें।

    इसके बाद प्रोसेस पूरी कर दें, जिसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।

    आप मैसेज के जरिए भी लिंक कर सकते हैं

    इसके लिए कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें

    इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें।

    पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट करवाने पर लगेगा हर्जाना 

    यदि आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो इसे दोबारा  एक्टिवेट कराने में आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है।