NALINI
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    नयी दिल्ली/चेन्नई.  सुबह कि बड़ी खबर के अनुसार, तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने आज राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi) में उम्रकैद की सजा पाए सात अभियुक्तों में से एक नलिनी श्रीहरण (Nalini Hariharan) को एक महीने का पैरोल दे दिया है।  इस बाबत राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को यह जानकारी नलिनी की मां एस पद्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के दौरान दी है।  

    दरअसल अपनी याचिका में पद्मा ने कहा था कि उसे कई बीमारियां हैं और चाहती है कि उसकी बेटी उसके पास रहे।  उसने कहा कि इस संबंध में उसने पैरोल के लिए एक महीने राज्य सरकार को कई आवेदन दिये लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।  बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चेन्नई के समीप श्रीपेरूम्बुदूर में 21 मई, 1991 को लिट्टे की आत्मघाती बम हमलावर ने जघन्य हत्या कर दी थी।  वहीं इस मामले में सात लोग- मुरूगन, संथान, पेरारिवलन, जयकुमार, राबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी अब उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 

    गौरतलब है कि बीते 20 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया गया था कि तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरण को पैरोल देने पर विचार कर रही है।  वहीं नलिनी की मां पद्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के सरकारी अभियोजक मोहम्मद हसन जिन्ना ने न्यायमूर्ति पी।  एन।  प्रकाश और न्यायमूर्ति आर।  हेमतला की खंड पीठ को यह जानकारी दी थी। 

    बता दें कि इस बाबत पद्मा ने अपनी दायर याचिका में कहा है कि वह बहुत बीमार रहती है और चाहती हैं कि उनकी बेटी अब पास रहे।  इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार से कई बार नलिनी को एक महीने का पैरोल देने का अनुरोध किया है, लेकिन उस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।  वहीं जिन्ना ने पीठ को बताया कि सरकार फिलहाल अर्जी पर विचार कर रही है और अदालत को फैसले से अवगत कराने के लिए कुछ और वक्त भी उन्होंने मांगा था।  लेकिन अब नलिनी श्रीहरण को यह  एक महीने की पैरोल दे दी गयी है।