
नई दिल्ली. जहां एक तरफ, सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी ठहराए जाने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू होने के बीच ही अब कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhury) ने भी PM मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है।
रेणुका ने किया है ट्वीट
इस बाबत अब रेणुका ने एक ट्वीट में लिखा- ‘इस क्लासलेस अहंकारी ने मुझे राज्यसभा में शूर्पणखा कहा था। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। अब देखेंगे कि अदालतें कितनी तेजी से एक्शन लेंगी।’गौरतलब है कि रेणुका का यह बयान तब आया है, जब साल 2019 के ‘मोदी’ सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। वहीं रेणुका ने अपने ट्वीट में वीडियो क्लिप भी शेयर की है।
This classless megalonaniac referred to me as Surpanakha on the floor of the house.
I will file a defamation case against him. Let’s see how fast courts will act now.. pic.twitter.com/6T0hLdS4YW
— Renuka Chowdhury (@RenukaCCongress) March 23, 2023
क्या है मामला
गौरतलब है कि, बीते 7 फरवरी 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर PM मोदी अपना पक्ष रख रहे थे। वहीं उस समय जब PM मोदी राज्यसभा में आधार स्कीम पर बोल रहे थे, तब रेणुका चौधरी काफी तेज आवाज में हंसने लगीं। इस बीच तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें टोका भी था।
इस पर PM मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि, ‘सभापति जी आपसे मेरी विनती है कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज मिला है।’यह विवाद उस वक्त और भी बढ़ गया था, जब किरेन रिजिजू ने PM मोदी के साथ शूर्पणखा का वीडियो शेयर किया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए माफी की मांग की थी।
क्या रेणुका कर सकेंगी PM मोदी पर केस
दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को सदन में बोलने पर कुछ विशेषाधिकार जरुर दिए गए हैं। जिसके मंतव्य के अनुसार, सांसद को सदन में भाषण, किसी बयान या किए गए काम के लिए कानूनी कार्रवाई से बखूबी छूट दी गई है। उदाहरण के लिए सदन में दिए गए बयान के लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब अगर रेणुका चौधरी चाहें तो भी वे PM मोदी के खिलाफ मानहानि का कोई भी केस दायर नहीं कर सकतीं।