arvind Kejriwal
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (सौजन्य: पीटीआई फोटो )

ED ने कोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मधुमेह होने के बावजूद हर दिन आम और मिठाई जैसे उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं ताकि उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल सके।

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नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए एक नई चाल चली है। केजरीवाल मेडिकल बेल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वह जेल में जमकर आम और मिठाई खा रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ‘टाइप 2’ डायबिटीज होने के बावजूद रोजाना आम और मिठाई जैसे उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं ताकि चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत मिल सके।

ईडी ने अदालत से कहा, “टाइप 2 डायबिटीज होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल उच्च शर्करा वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। वह प्रतिदिन आलू पूड़ी, आम, मिठाई खा रहे हैं। ऐसा चिकित्सा आधार पर जमानत पाने के लिए किया जा रहा है।”

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी ने यह दावा किया। न्यायमूर्ति बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को केजरीवाल के आहार चार्ट सहित मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा, “कोर्ट के सामने डाइट चार्ट रखा गया है। डाइट चार्ट में आम और मिठाइयां थीं, हमने ये बात कोर्ट के सामने रखी है। वह विशेष रूप से मीठा भोजन खा रहे थे जिसकी अनुमति किसी भी मधुमेह रोगी को नहीं है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।”

केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, “यह ईडी द्वारा बनाया गया मुद्दा है इसलिए घर का खाना भी बंद कर देना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य की चिंता है। वह जो भी खा रहे हैं वह डॉक्टर द्वारा बताए गए आहार के अनुसार है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम कुछ नहीं कहना चाहते।”

केजरीवाल ने डायबिटीज के स्तर में उतार-चढ़ाव के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का रुख किया है।

न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को कल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत कल इस मामले पर दोबारा सुनवाई कर सकती है। (एजेंसी इनपुट के साथ)