Brijbhushan Sharan Singh
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नई दिल्ली. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की है। जबकि, दूसरी प्राथमिकी अन्य 6 महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में की है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी।

डीसीपी प्रणव तायल ने बताया, “महिला पहलवानों द्वारा डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं।”

तायल ने कहा, “पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जो POCSO अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत विनय के अपमान से संबंधित है। वहीं, दूसरी प्राथमिकी अन्य, वयस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई शिकायतों की व्यापक जांच करने के लिए शील भंग से संबंधित प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई है।”

गौरतलब है कि 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यहां सुनवाई के दौरान पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही थी।

इससे पहले बृजभूषण सिंह ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि, “मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। कोर्ट ने आज जो भी फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा है। जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं सहयोग करूंगा।” उन्होंने कहा, “अब तक तो FIR दर्ज हो गई होगी। मैं (कानून) का पालन करूंगा, मैं यह करता रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है…मैं बच नहीं पाया हूं। मैं अपने आवास पर हूं।”