NCB officer arrested by Railway Police in Maharashtra, woman accused of molesting her while traveling in train
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अकोला. नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.जे. शर्मा द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना के तथ्य इस प्रकार हैं कि 16 मार्च 2018 को पीड़िता (14) ने थाने में शिकायत की कि आरोपी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता है और उससे अभद्र बाते करता है.

इसी तरह उसने पीड़िता को जबरन मोबाइल फोन दे दिया और धमकी दी कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी तो वह उसे ब्लेड मार देगा. ऐसी शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. इस मामले में सरकार की ओर से 6 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने पुख्ता सबूतों को ग्राह्य मानते हुए आरोपी स्वप्निल वानखडे (30) निवासी अकोट फैल, अकोला को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 2 हजार रू. जुर्माना अदा करने के आदेश दिए. यह जुर्माना न भरने पर एक माह का कारावास का प्रावधान किया गया है. इसी तरह धारा 506 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 2 हजार रू. जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं. यह दोनों सजाएं आरोपी को एक साथ भुगतनी होगी.