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प्रतीकात्मक तस्वीर

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पातुर:  जि.प की माझोड़ स्थित स्कूल में एक शिक्षिका ने स्कूल के बाहर के एक 11 वर्षीय लड़के के साथ स्कूल की कक्षा में उसे बंद कर बेरहमी से मारपीट (Teacher brutally beats 11 year old) करने की घटना पातुर पुलिस थाने के अंतर्गत माझोड़ गांव में हुई थी।  जिससे पातुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस ने मामले को जांच में रखते हुए एफआईआर दाखिल नहीं की थी।  इसलिए मामला कोर्ट पहुंचा और आखिरकार अदालत ने संबंधित शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार माझोड निवासी उमेश खंडारे का 11 वर्षीय पुत्र प्रतीक खंडारे वाडेगांव की एक स्कूल का छात्र है।  12 अक्टूबर को स्कूल से लौटने के बाद वह खाने के बाद दोपहर में अपने गांव के जिला परिषद स्कूल के परिसर में कबड्डी अभ्यास देखने गया था।  यहा उसका विवाद उस स्कूल के किसी छात्र के साथ हुआ था।  इसकी सूचना उस शिक्षिका को मिली।

शिक्षिका ने कुछ स्कूली बच्चों को भेजकर प्रतीक को पकड़ने को कहा। बच्चों ने प्रतीक को पकड़ लिया और उसे टीचर के पास ले गए।  शिक्षक ने प्रतीक से पूछा कि वह हमारे स्कूल के छात्र से क्यों लड़ रहा है। इस पर प्रतीक ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह छात्र था जिसने मुझे गाली दी थी।  शिक्षक ने कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया और प्रतीक के कंधे, हाथ और सिर पर छड़ी से उसकी पिटाई की।  इस पिटाई के दौरान प्रतीक के सिर से खून निकल आया।  इस बेरहमी से पिटाई से प्रतीक को बहुत दर्द हो रहा था और वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर स्कूल के अन्य शिक्षक कक्षा के पास पहुंचे और शिक्षिका से दरवाजा खोलने को कहा।  लेकिन शिक्षिका ने दरवाजा नहीं खोला। 

एक मजदूर उसी क्लास में पेंटिंग कर रहा था।  उसने कक्षा का दरवाजा खोला।  इसके बाद अन्य शिक्षक प्रतीक को उस कक्षा से दूसरी कक्षा में ले गए और उसका खून पोंछा और उससे पूछताछ की।  घटना की सूचना मिलने के बाद प्रतीक के पीता स्कूल पहुंचे और वास्तिकता जानी। उमेश खंडारे इसकी शिकायत पातुर पुलिस थाने में दी।  पातुर पुलिस ने शिकायत जांच में रखी।  कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।  जिससे मामला एड। कैलास अनमाने द्वारा न्यायालय में पहुंचा।  कोर्ट ने मामले में संबंधित शिक्षिका के खिलाफ अब मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। 

समूह शिक्षा अधिकारी अकोला से इस संबंध में कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।  जिससे एक छात्र के साथ मारपीट के मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था।  शिकायतकर्ता ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।  कोर्ट के आदेश पर ही धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है। -किशोर शेलके, थानेदार, पातुर

मैंने अपने बेटे के साथ हुई मारपीट के संबंध में पातुर पुलिस में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई थी।  पुलिस ने मेरे बेटे का मेडिकल कराया और हमारा बयान लिया लेकिन आज तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।  जिससे एड। कैलास अनमाने द्वारा पातुर न्यायालय में गुहार लगाई गई।  मैं संतुष्ट हूं कि अदालत ने मुझे न्याय दिया है।