मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच के दायरे में आए शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल (Former MP Anandrao Adsul) की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है।
एएनआई के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Bombay High Court rejects the anticipatory bail plea filed by former Shiv Sena MP Anandrao Adsul in a money laundering case
— ANI (@ANI) December 3, 2021
इससे पहले अडसुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। निदेशालय ने अडसुल को पूछताछ के लिए पेश होने के वास्ते सम्मन जारी किए हैं।
खबर है कि, मामला सिटी को-ऑपरेटिव बैंक फ्रॉड के एक मामले से जुड़ा है जिसकी जांच ईडी कर रही है। इस मामले में ईडी अड़सुल का भी बयान दर्ज करना चाहती है जिसके चलते उन्हें ईडी समन जारी कर तलब कर चुकी है।