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प्रतीकात्मक तस्वीर

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लाखांदूर. रात के दौरान स्वयं के निवासी मकान में बेटी के साथ पलंग पर सोते हुए टीव्ही देख रही विवाहिता से छेड़खानी मामले में पीड़िता के शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में लाखांदूर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को डेढ़ वर्ष के जेल सहित 1500 रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उक्त फैसला 9 मार्च को लाखांदूर कोर्ट के न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने सुनाया है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष 23 दिसंबर को तहसील के चप्राड निवासी एक विवाहिता रात के दौरान बेटी के साथ स्वयं के निवासी मकान में पलंग पर सोते हुए टीव्ही देख रही थी. इस दौरान स्थानीय चप्राड के ही पुंडलिक मधुकर बगमारे (30) नामक आरोपी ने विवाहिता के मकान में घुसकर विवाहिता से छेड़खानी की. इस घटना से घबराई विवाहिता चिल्लाने पर आरोपी घटनास्थल से भाग गया. हालांकि इस घटना ने पीड़िता ने तुरंत परिजनों के साथ लाखांदूर पुलिस में शिकायत की थी.

शिकायत के आधार पर लाखांदूर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर दोषारोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे. उक्त आरोप पत्र पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट के न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने आरोपी को डेढ़ वर्ष एक जेल सहित 1500 रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई है.

हालांकि इस मामले में कोर्ट में पीड़िता की ओर से सरकारी अभियोक्ता एड. सुनीता भेंडारकर ने युक्तिवाद किया. जबकि इस मामले की जांच लाखांदूर पुलिस थाने के थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक संदीप ताराम व पुलिस अंमलदार राहुल गायधने ने की थी. इस बीच कोर्ट में मामले के सुनवाई के दौरान पुलिस हवालदार गोविंद मटाले ने पैरवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.