
लाखनी. स्थानीय विदर्भ महाविद्यालय के संचालक बेटे ने चपरासी पर बंदूक से मारी गोली फेफडा समीप होने का निष्कर्ष डाक्टरों द्वारा निकाला गया था. 23 अक्टूबर को इंडोस्कोपी के माध्म से 2 घंटे का अथक प्रयास करने के पश्चात भी गोली निकालने में डाक्टर असफल हुए थे.
वैद्यकीय टीम ने की सफलता पूर्वक शस्त्रक्रिया
पुन्हा 25 अक्टूबर को शस्त्रक्रिया कर 4 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात डाक्टरों ने गोली को शरीर के बाहर निकालने में सफलता मिली है. शस्त्रक्रिया करते समय डा. गोपाल गुजर, डा. स्वप्नील बक्कमवार, डा. देशपांडे, डा. पटले का समावेश था.
काम नहीं सुनने के कारण पर से मारी थी गोली
यहां यह उल्लेखनीय है कि नवशक्तीपीठ शिक्षण संस्था सावरी/मुरमाडी द्वारा संचालित विदर्भ कला वाणिज्य महाविद्यालय लाखनी में कार्यरत भूगोल विभाग प्रमुख तथा संस्था सहसचिव अमित हुकूमचंद गायधनी ने काम नहीं सुनने के कारण पर से चपरासी सुभाष आगाशे पर छर्रे की बंदूक से गोली मारने की घटना 23 अक्टूबर को सुबह के दौरान घटीत हुई थी.
भेजा गया था क्रिम्स हॉस्पिटल नागपूर
जख्मी चपरासी को शीघ्र भंडारा के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था. प्रथमोपचार के पश्चात आगे के उपचार के लिए उसको क्रिम्स हॉस्पिटल नागपूर में भेजा गया था.
वहां के वैदयकीय अधिकारियों ने जांच कर गोली फेफडा समीप होने का निष्कर्ष निकाला गया था. गोली निकालने के लिए इंडोस्कोपी द्वारा 2 घंटे करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिली थी. 25 अक्टूबर को पुन्हा शस्त्रक्रिया करने का निर्णय लिया गया था.
चपरासी की तबीयत खतरे के बाहर
इस अनुसार वैदयकीय टीम ने 4 घंटे का अथक प्रयास कर फेफडा समीप होनेवाली गोली को निकालने में सफलता हासिल की. किंतु चपराशी तबीयत ठीक होकर खतरे के बाहर होने का बताया जा रहा है.
लाखनी पुलिस ने अमित गायधनी पर जान से मारने का प्रयास करने तथा हथियार कानून के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था.
मिली थी 1 दिन की पुलिस कस्टडी
विदर्भ महाविद्यालय के भूगोल विभाग प्रमुख प्राध्यापक अमित गायधनी ने चपरासी पर गोलीबार कर जान से मारने का हमला करने प्रकरण में पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सबुत जमा करने के लिए प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी लाखनी की ओर पुलिस कस्टडी मिलने के लिए अपील की थी. जिस पर 1 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूरी की गयी थी.
अमित गायधने को मिला एमसीआर
पुलिस कस्टडी की मुदद खत्म होने के कारण उसे न्यायालय में पेश किए जाने पर न्यायालय ने एमसीआर मंजूर करने से अमित गायधनी को भंडारा जिला कारागृह में भेजा गया है.