Bombay High Court

    मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुलेट ट्रेन परियोजना (bullet train project) को राष्ट्रीय महत्व की करार देते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ ‘गोदरेज एंड बॉयस’ (Godrej and Boyce) की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विक्रोली प्लॉट के अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने यह याचिका दायर की थी।   

    भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में चलने की बायत कही गई थी, जिसका निर्माण सितंबर 2017 में शुरू हुआ था। यह जापान की मदद से 508 किमी लंबी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बिल्डिंग है। ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरने के बाद इस प्रोजेक्ट को मुंबई में स्थान नहीं मिल सका। इसलिए इस प्रोजेक्ट को गुजरात में ही शुरू कर दिया गया। 

    देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। पहले इसे 2022 से शुरू हो जाने की बायत कही गई थी। फिलहाल अभी बुलेट ट्रेन का काम जोरों पर चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि 199 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा।