गोंडवाना विवि प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट की स्थगिति

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ब्रम्हपुरी. गोंडवाना विश्वविद्यालय ने प्राध्यापक एवं सहयोगी प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पद के 36 रिक्त पदों के लिए 20 मार्च को विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाये गए थे. परंतु विज्ञापन में ओबीसी प्रवर्ग के लिए एक भी जगह नहीं होने पर ओबीसी समाज में काफी नाराजी थी इसलिए गोंडवाना विवि के सिनेट सदस्य एवं स्थायी समिति सदस्य एड. गोविंदराव भेंडारकर, ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, प्रवीण घोसेकर, विशाल पानसे एवं अन्य ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. 

इस याचिका पर न्यायाधीश रवि देशपांडे एवं न्यायाधीश विनय जोशी की खंडपीठ ने प्राध्यापकों की भरती प्रक्रिया की नियुक्ति को मंगलवार 16 जून को स्थगित दी है. इस संदर्भ में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डा. बबनराव तायवाडे, उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर एवं एड. गोविंद भेंडारकर ने सरकार से पत्राचार किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. पुरूषोत्तम पाटिल एवं विश्वविद्यालय की ओर से भानुदास कुलकर्णी, एड. नीरजा चौबे ने कार्य संभाला.