51,000 people of Aurangabad circle took part in agriculture pump electricity bill debt relief campaign

    Loading

    गोंदिया. विद्युत विभाग ने किसानों से अपील की कि यदि वे मार्च 2022 तक अपने बिजली बिल के बकाया का 50 प्रश. का भुगतान करते हैं, तो वे बिजली बिल में 100 प्रश. छूट का लाभ उठाएं. गोंदिया परिमंडल में 32 करोड़ रु. का भुगतान कर 33 हजार किसानों ने इस योजना में भाग लिया है. जिसमें से 7 हजार किसानों ने 11 करोड़ रु. भरकर शतप्रश. कर्ज चुकाया है.

    कृषि पंप धारकों को बकाया से राहत दिलाने के लिए ऊर्जा मंत्री डा. नितिन राउत की पहल पर महाकृषि ऊर्जा नीति बनाई गई है. इसमें   कृषि ग्राहकों के पिछले पांच वर्षों यानी सितंबर 2015 तक के बकाया को 100 प्रश. माफ कर दिया गया है और बकाया राशि पर बिना किसी ब्याज के 18 प्रश. बकाया राशि तय की गई है.

    विलंब शुल्क  व  पांच वर्ष पूर्व के बकाये पर ब्याज पुरी तरह से  माफ कर  केवल मूल बकायों पर विचार किया जा रहा है. इसका लाभ उठाते हुए कृषि पंप ग्राहक यदि प्रथम वर्ष में मार्च 2022 तक अपने बकाया का 50 प्रश. रकम का भुगतान करते हैं, तो उनके शेष 50 प्रश. बकाया को माफ कर दिया जाएगा, जिससे किसान 100 प्रश. बकाया से मुक्त होंगे.  मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक, दूसरे वर्ष के लिए 30 प्रश. और तीसरे वर्ष बकाया भरने के लिए 20 प्रश. की छूट मिलेगी.

    शेष किसान भी 22 मार्च तक योजना में भाग लें और 100 प्रश. बकाया से छुटकारा पाएं. योजना अवधि के दौरान वर्तमान बिजली बिलों पर अतिरिक्त 5 प्रश. की छूट गैर-बकाया और नियमित बिजली बिल भुगतान कर्ताओं को दी गई है. इसके अलावा, योजना में यह प्रावधान है कि एक बार जब कोई ग्राहक इस योजना में शामिल हो जाता है, तो वह प्रत्येक चालू बिल के साथ अपनी सुविधानुसार बकाया का भुगतान कर सकता है. यदि कृषि उपभोक्ताओं का एक समूह 100 प्रश. बिजली बिल का भुगतान करता है, तो उन्हे कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान बिजली बिल पर अतिरिक्त 10 प्रश. की छूट मिलेगी.

    यह योजना गांव और जिले के विकास में बहुत योगदान देगी. कृषि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि का 33 प्रश. ग्राम पंचायत स्तर पर और 33 प्रश. जिला स्तर पर उपयोग किया जाएगा, यानी कुल राशि का 66 प्रश. रकम  बिजली व्यवस्था के सशक्तिकरण और कृषि पंपों और पाइपलाइनों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा.

    योजना में भाग लेने और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग ने किसानों के लिए एक अलग पोर्टल बनाया है, जो https://www.mahadiscom.in/solar/AG_Policy/index_mr.php इस लिंक पर उपलब्ध है. विभाग ने किसानों को उनके बकाया की राशि जानने के लिए https://billcal.mahadiscom.in/agpolicy2020/ यह लिंक भी उपलब्ध कराया है. इस पर किसानों ने अपना विद्युत बिल, कुल बकाया, मिलने वाली सुविधा और भरने वाली रकम आदि की जानकारी दी है.

    गोंदिया परिमंडल में 33 हजार 295 किसानों ने महाकृषि उर्जा नीति में भाग लेकर कुल 31 करोड 93 लाख रु. भरे है. उसमें 7,750 किसानों ने 11 करोड़ 1 लाख रु. के बकाया का भुगतान योजना में किया है. योजना में कृषि आकस्मिकता निधि में से 33 प्रश. राशि ग्राम पंचायत स्तर पर तथा 33 प्रश. जिला स्तर पर विकास कार्यों के लिये दी जायेगी.

    इसलिए विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे महाकृषि नीति का अधिक से अधिक लाभ उठाएं जिससे 100 प्रश. बकाया राशि से बाहर निकलने में मदद मिलती है और गांवों और जिलों के विकास में तेजी आती है.