15 फरवरी तक जिले के स्कूल महाविद्यालय रहेंगे बंद, जिले में कोरोना के मद्देनजर नए पाबंदिया लागु

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    गड़चिरोली. राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मद्देनजर राज्य सरकार ने नई पाबंदिया लागु की है. राज्य सरकार के नये आदेश नुसार 10 जनवरी से 15 फरवरी तक जिले में स्कूल, महाविद्यालय समेत कोचिंग क्लासेस बंद रखे जाएंगे. इस संदर्भ में आदेश जिलाधिश संजय मीणा ने रविवार को 9 जनवरी को जारी किया है.

    वहीं जिले में सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 से अधिक लोगों को जमावबंदी की गई है. वहीं रात 11 बजे से तड़के 5 बजे तक आवश्यक कारन बगैर घुमने से मनाई की गई है. गड़चिरोली सीमा क्षेत्र में जमावबंदी, संचारबंदी व साथरोग संदर्भ में उचित प्रतिबंधात्मक नियमावली और उपयोजना कालावधि 10 जनवरी 2022 के मध्यरात से आगामी आदेश तक लागु रहेगी.

     कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी आदेश, जिला प्रशासन के आदेश की शर्ते व नियमों संदभ्र में कड़ाई से पालन करना सभी संबंधित व्यक्ति, आस्थापना व सरकारी-गैरसरकारी विभागों को अनिवार्य किया गया है. सरकारी कार्यालय में किसी भी नागरिकों को संबंधित कार्यालय प्रमुख की लिखित अनुमति बगैर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

    प्रमुख कार्यालयों में नागरिकों से चर्चा के लिये वीसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. निजि कार्यालयों में कर्मचारियों के समय पर आवश्यक बदल कर वर्क फॉर्म होम की सुविधा उपलब्ध कराने, महिला कर्मचारियों के सुरक्षा संदर्भ में आवश्यक नियोजन करने ऐसी बात आदेश में कही गई है. कोरोना के दोनों टीके लगानेवाले कर्मचारियों को प्रवेश देने और जीन कर्मचारियों ने दोनों टीके नहीं लगाए, ऐसे कर्मचारियों को टीका लगाने संंदर्भ में प्रोत्साहित करने की बात कही गई है. 

    विवाह में 50 लोगों को अनुमति

     विवाह कार्यक्रम  कोरोना नियमों का पालन कर आयोजन करने की बात कही गई है. वहीं विवाह में 50 लोगोंं की उपस्थिति को अनुमति देकर सोशल डिस्टसिंग का पालन करना अनिवार्य है. नियमों का उल्लघंन होने पर 50 हजार रूपयों का जुर्माना व संबंधितों पर अपराध दर्ज किया जाएगा. अंतिमसंस्कार कार्यक्रम के लिये 20 लोगों की उपस्थिति रहेगी. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनितिक कार्यक्रमों को 50 लोगों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है. 

    50 फिसदी क्षमता से शुरू रहेंगे सलुन

    स्पा, वेलनेस सेंटर आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. लेनिक संबंधित जगह 50 फिसदी क्षमता से शुरू रखने का आदेश दिया गया है. प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकान बंद रहेंगे. दुकानों में कटींग के अलावा सभी प्रकार के कार्य को मनाई की गई है. इन जगहों पर कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होने की बात कही गई है. 

    यह रहेंगे बंद 

     क्रिड़ा स्पर्धा, गांव, शहर, तहसील व जिला स्तर पर आयोजित करने में पुर्णत: मनाई की गई है. मनोरंजन के स्थल उद्यान, बगिचा, पार्क, किल्ले, प्रेक्षणीय स्थल, साप्ताहीक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे.

    नियमों का उल्लघंन होने पर कार्रवाई

    संबंधित आदेश का पालन न करनेवाले किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह ने साथरोग प्रतिबंधक कानून 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंडसंहिता 1860 नुसार शिक्षा को पात्र रहेंगे. वहीं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसी बात जिलाधिश के आदेश में कही गई है.