मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के फोन टैपिंग मामले (Phone Tapping Case) में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला (IPS officer Rashmi Shukla) मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन (Colaba Police Station) पहुंचीं। पिछले दिनों कोलाबा पुलिस ने मामले में उनके खिलाफ ताज़ा एफआईआर दर्ज की थी।
इससे पहले रश्मि शुक्ल के खिलाफ पुणे पुलिस (Pune Police) ने भी एफआईआर (FIR) दर्ज की थी। कुलाबा पुलिस ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 और टेलीग्राफिक एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि जब रश्मि एसआईडी प्रमुख थी तभी उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अवैध रूप से कुछ नेताओं के फोन की टैपिंग करने के मामले में करवाई थी। इन आरोपों की जांच करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
फोन टैपिंग मामला-:मुंबई की कुलाबा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला पहुची।फोन टेपपिंग मामले में रश्मि का बयान दर्ज किया जाएगा।#phonetappingcase@rautsanjay61 @MumbaiPolice @Dwalsepatil @DGPMaharashtra pic.twitter.com/62rNlau9NE
— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) March 16, 2022
एएनआई के अनुसार, बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचीं हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं।
Mumbai, Maharashtra | IPS officer Rashmi Shukla reaches Colaba Police Station for recording statement in phone tapping case. She has protection from arrest from Bombay High Court. pic.twitter.com/pbTaQA3OYq
— ANI (@ANI) March 16, 2022
पुणे पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल के कार्यकाल के दौरान रश्मि ने 2015 और 2019 के बीच कुछ राजनेताओं के फोन की कथित अवैध टैपिंग करवाई थी। पुणे पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है।
रश्मि ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रश्मि शुक्ल की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ 25 मार्च तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। शुक्ला फिलहाल हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) दक्षिण क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं।