आधार नंबर को वोटिंग कार्ड से लिंक करें: कलेक्टर अभिजीत राउत

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    जलगांव : भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार (Central Government), कानून (Law) और मंत्रालय (Voting Card) की अधिसूचना के तहत वोटिंग कार्ड (Voting Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ा जाएगा। इस तरह का अनुरोध जिला अधिकारी अभिजीत राउत (Abhijit Raut) ने मतदाताओं से किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगा। कलेक्टर ने मतदाताओं से आधार नंबर को वोटर कार्ड से जोड़ने और उसका सत्यापन कराने अभियान में शामिल होने की अपील की है। 

    आवेदन संख्या 6B निर्धारित किया गया

    डीएम ने बताया है कि मतदाता पंजीकरण के संबंध में मॉडल आवेदन 1, 2, 2A, 3, 6, 7, 8, 11, 11A, 11B, 18 और 19 को संशोधित किया गया है। आधार कार्ड जोड़ने के लिए आवेदन संख्या 6B निर्धारित किया गया है। फार्म 8 का उपयोग मौजूदा मतदाता सूची में निवास स्थान बदलने के लिए ईपीआईसी बदलने के साथ-साथ विकलांग मतदाताओं मॉडल आवेदन को चिह्नित करने के लिए प्रविष्टियों में सुधार के लिए किया जाएगा। 

    इस एप का उपयोग करें

    इस कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक मतदाताओं के आधार नंबर फॉर्म नंबर 6B के माध्यम से घर-घर जाकर और बीएलओ के माध्यम से विशेष शिविरों के आयोजन के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) प्रत्येक मतदाता से निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत है। इन कामकाजी मतदाताओं को आवेदन संख्या 6B की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही मतदाताओं के लिए आधार संख्या ऑनलाइन भरने के लिए आवेदन संख्या 6B ERONET, GARUDA App, NVSP पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना मतदाताओं के लिए वैकल्पिक है। साथ ही मतदाता का आधार नंबर गोपनीय रखा जाएगा।

    यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने और दोहरी प्रविष्टियों से बचने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों में से 1 जमा करना आवश्यक है। जिसमें पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ सरकारी कर्मचारी आईडी कार्ड, फोटो के साथ बैंक पासबुक, पोस्टल पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा वर्कशीट शामिल है। चुनाव विभाग ने जानकारी दी है कि इसमें श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड भी शामिल हैं।