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    मुंबई: साल 2018 में एक राजनीतिक विरोध के दौरान लोक सेवक के काम में बाधा डालने के मामले में गिरगांव अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अचलपुर के विधायक बच्चू कडू (Bacchu Kadu) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    गिरगांव कोर्ट (Girgaon Court) ने विधायक बच्चू कडू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने बच्चू कडू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कडू के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने कडू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

    आज जब बच्चू कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी। इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए बच्चू कडू को हिरासत में भेज दिया।