मुंबई: बीएमसी चुनाव (BMC Elections ) के पहले शिवसेना (Shiv Sena) ने सभी मुंबई (Mumbai) वासियों को पानी (Water ) देने का बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के निर्देश पर बीएमसी प्रशासन ने ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी तैयार की थी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लांच किया। इसके तहत मुंबई के सभी घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि फुटपाथ बने अवैध झोपड़ों और सी श्रेणी की जर्जर इमारतों के निवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सबको पानी इस योजना के तहत सरकारी और निजी भूखंडों पर बसी झोपड़पट्टियों, सीआरजेड में बसे निवासियों वैध और अनाधिकृत रुप से झोपड़ा वासियों को पानी कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिवसेना ने मुंबई वासियों को पानी पिलाकर विरोधियों को पटखनी देने की तैयारी की है।
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते आज ‘सर्वांसाठी पाणी’ या धोरणाचा शुभारंभ झाला. या धोरणांतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिसरातील सर्व निवासी रहिवाशांना अधिकृतपणे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. pic.twitter.com/CkwQn0iRNt
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 7, 2022
महानगरपालिका चुनाव की तैयारी
बीएमसी चुनाव के पहले शिवसेना ने शहर में लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह योजना मूर्त रुप नहीं ले सकी। मुंबई में पानी की चोरी और दूषित जलापूर्ति की शिकायतें मिलती रही हैं। झोपड़पट्टी क्षेत्रों में रहने वालों को पानी कनेक्शन के लिए तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सभी को पानी उपलब्ध करवाने को लेकर पॉलिसी तैयार करने का निर्देश बीएमसी को दिया था। पानी चोरी रोकने और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर बीएमसी ने ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी तैयार की है। जिसे महानगरपालिका चुनाव के पहले लागू कर शिवसेना जनता के बीच जाने की तैयारी की है।
इन्हें मिलेगा पानी
- 16 अप्रैल 1964 के बाद बनी अवैध इमारत और अवैध हिस्से को भी पानी कनेक्शन दिया जाएगा।
- वर्ष 2000 के बाद बनी अघोषित झोपडपट्टियों को भी पानी देने का रास्ता साफ हो गया है।
- पूर्ण निवासी इमारत अथवा उस इमारत का कुछ हिस्सा जिसका नक्शा पास है, लेकिन सीसी नहीं मिली है। उसे पानी कनेक्शन दिया जाएगा।
- अनधिकृत स्लम बस्तियों, आदिवासी गांवों, कोलीवाड़ा के बहिष्कृत निवासियों को जलापूर्ति की जाएगी।
लगेंगे ये दस्तावेज
बीएमसी के अनुसार, जहां पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन यह कनेक्शन 5 या 15 लोगों के समूह में होगा। आवेदक को अधिवास प्रमाण के रूप में महानगर गैस कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कलेक्ट्रेट द्वारा जारी राशन कार्ड, बैंक पास बुक, फोटो पास इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।
पहचान पत्र की लगेगी जरुरत
आवेदक को पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से एक आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो लगा बैंक पासबुक, फोटो लगा पोस्ट ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र जमा करना होगा।
इन्हें नहीं मिलेगा कनेक्शन
सी-1 श्रेणी के किसी भी जर्जर इमारत को जल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस नीति के तहत सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत निर्माणों को भी नल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
पानी की चुकानी होगी कीमत
बीएमसी के प्रचलित नीति के तहत जल कनेक्शन करते समय समूह को पानी की कीमत अदा करनी होगी। पानी लेने से पहले यह भी शर्त रखी गई है कि शौचालय सीवेज निकासी की अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी।