Nikhil suicide case, Agarwal gets interim bail

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    नागपुर. पूरे राज्य में पुलिस बनकर लोगों को ठगने और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली हैदर अली गैंग पर पुलिस ने दिसंबर 2020 में मोका लगाया था. इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.एस. आजमी ने 2 आरोपियों को बेल मंजूर की है. जमानत पर रिहा हुए आरोपियों में येरखेड़ा, कामठी निवासी शब्बीर अली सलीम अली (33) और हैदरी चौक निवासी नादिर जैदी तालिब जैदी (42) का समावेश है. आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता रविंद्र राजकारणे ने पैरवी की.

    ज्ञात हो कि शहर में चेन स्नैचिंग की कई वारदातें होने के कारण क्राइम ब्रांच ने युद्ध स्तर पर खोज अभियान चलाया था. शांतिनगर थानांतर्गत दही बाजार पुलिया पर महिला के गले से मंगलसूत्र उड़ाने के मामले में पुलिस ने उपरोक्त 2 आरोपियों के अलावा गैंग के मुखिया डीबी कॉलोनी, न्यू कामठी निवासी हैदर अली युसुफ अली (30), मोहसीन रजा गुलाम रजा (32), युसुफ अली अरीम अली (37), येरखेड़ा निवासी जासिम अली मेहंदी अली (52) और मोहम्मद ओवेस मोहम्मद शाहिद (19) को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों का लंबा क्राइम रिकॉर्ड है.

    यह गैंग राज्य के अलग-अलग शहरों में नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगती है और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती है. इसीलिए दिसंबर 2020 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मोका भी लगा दिया. अधि. राजकारणे ने न्यायालय को बताया कि शब्बीर और नादिर का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है.

    वारदात के समय दोनों घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे. न तो उनसे कोई माल जब्त हुआ है और न गवाह ने उनकी पहचान की है. सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि कोल्हापुर सहित अन्य शहरों में दर्ज हुए मामलों में आरोपियों की सक्रिय भूमिका रही है. इसीलिए उन्हें मोका में भी आरोपी बनाया गया. दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सशर्त जमानत मंजूर की.