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    नागपुर. कलमना थाना क्षेत्र में छेड़खानी की घटना को अंजाम देने वाले मनचले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.पी. पांडे ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी बेलेनगर, कलमना निवासी मोहम्मद शहनवाज मोहम्मद अकील खान (18) बताया गया. 18 मई 2021 को कलमना पुलिस ने 15 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर शहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

    लगभग 1 वर्ष से शहनवाज पीड़िता का पीछा करके उसे परेशान कर रहा था. 18 मई 2021 की रात उसने पीड़िता का पीछा कर रास्ता रोका. उसके साथ अश्लील हरकत की और धमकाया. पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई.

    पुलिस ने छेड़खानी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. सब इंस्पेक्टर अनीता खोब्रागड़े ने प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र दायर किया. सरकारी वकील आसावरी परसोड़कर आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई एस.एम. चव्हाण ने कामकाज संभाला.