Palghar: First threatened then assaulted, mischievous friends gang-raped the girl

    Loading

    नागपुर. मानसिक रूप से कमजोर 14 वर्षीय किशोरी के साथ गैंग रेप करने वाले 2 आरोपियों को पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी जायसवाल ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. दोषी करार दिए गए आरोपियों में विश्वासनगर, गिट्टीखदान निवासी शमशाद रफीक अंसारी (21) और बबलू मोहन कटोते (21) का समावेश है. 12 नवंबर 2020 की दोपहर किशोरी अपनी सहेली से मिलने के लिए मार्टिननगर गई थी. सहेली वहां नहीं पहुंची तो पीड़िता अपने घर लौटने लगी.

    इसी दौरान बाइक पर सवार शमशाद और बबलू ने उसे अपने साथ घूमने चलने को कहा. इनकार करने पर आरोपियों ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाया. बबलू ने मुंह दबाया और डरा-धमकाकर उसे जरीपटका के दयानंद पार्क के समीप एक ठेले पर ले गए. वहां से चायनीज खरीदने के बाद आरोपी पीड़िता को गोरेवाड़ा के जंगल में ले गए. उसके साथ गैंग रेप किया. मिन्नतें करने के बाद आरोपियों ने उसे मार्टिननगर में वापस छोड़ दिया. घर लौटते समय उसे मां दिखाई दी.

    उसने मां को पूरी घटना की जानकारी दी और जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई. सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों का सुराग मिला. जांच अधिकारी जयश्री गिरहे और विश्वास भास्कर ने आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील रश्मि खापर्डे ने न्यायालय के समक्ष 22 गवाहों के बयानों की जांच की. किशोरी का मानसिक उपचार चल रहा था.

    इसके बावजूद उसने न्यायालय में दोनों आरोपियों की पहचान की. न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने सहित विविध धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों को सजा दिलाने में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब के उपनिदेशक वीजे ठाकरे, पैरवी अधिकारी एएसआई राजेश साखरे और कांस्टेबल योगेश्वर बेलेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा.