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    नागपुर. अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन किए जाने को लेकर तहसीलदार ने वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया और वाहन की भी जब्ती की. तहसीलदार के इसी आदेश को चुनौती देते हुए अमरेश जायसवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अविनाश घारोटे ने राहत तो दी किंतु पुन: इस तरह से अवैध परिवहन पाया गया तो नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन को दिए.

    याचिकाकर्ता की अधि. एआर इंगोले और सरकार की सहायक सरकारी वकील एमए बाराबडे ने पैरवी की. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य के राजस्व व वन विभाग के सचिव, अति. जिलाधिकारी, एसडीओ और हिंगना तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश भी दिए. 

    तुरंत जमा करेंगे जुर्माना राशि

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 6 फरवरी को याचिकाकर्ता के वाहन को पकड़ा गया. कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से गिट्टी की आवाजाही होने का कारण देते हुए 7,600 रुपए का जुर्माना लगाया. वाहन भी जब्त किया गया. अधि. इंगोले ने कहा कि याचिकाकर्ता जुर्माने की राशि तुरंत जमा करने के लिए तैयार है किंतु जब्त वाहन छोड़ने का आदेश दिया जाए.

    याचिकाकर्ता के कथन को स्वीकृत करते हुए अदालत ने जुर्माना राशि हिंगना के तहसीलदार के पास जमा करने के आदेश दिए. साथ ही यदि वाहन पर जुर्माना को लेकर एसडीओ के समक्ष कोई भी मामला लंबित नहीं होने पर राशि जमा करने के बाद वाहन को छोड़ने के भी आदेश तहसीलदार को दिए.