
नागपुर. अपने अफलातून निर्णयों से सुर्खियों में रहने वाले आरटीएम नागपुर विवि के उपकुलपति को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है. एक पुरानी शिकायत पर सुनवाई के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने विवि के इंटर डिसिप्लिनरी संकाय के अधिष्ठाता प्रशांत कड़ू की नियुक्ति को अवैध करार दिया.
दरअसल सीनेट सदस्य एड. मनमोहन बाजपेयी ने इंटर डिसिप्लिनरी संकाय के अधिष्ठाता पद के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाये थे. बाजपेयी ने सबसे पहले जब नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया, उसे ही अनुचित बताया था. उनका मामना था कि विवि ने अपने ही नियमों का उल्लंघन किया है.
इतना ही नहीं इस पद पर नियुक्ति के लिए अधिनियम में बदलाव तक किया गया.पद के लिए जो पात्रता तय की गई थी, वह ही अनुचित है. प्रा. प्रशांत कड़ू इंजीनियरिंग शाखा के प्राध्यापक है. उनकी पीएचडी भी इंजीनियरिंग संकाय की है. जबकि इंटर डिसिप्लिनरी संकाय से इंजीनियरिंग का कोई लेना-देना नहीं है.
बाजपेयी के साथ ही कुछ अन्य सदस्यों ने भी राज्यपाल से शिकायत की थी. इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने बाजपेयी को सुनवाई के लिए मुंबई कार्यालय भी बुलाया था लेकिन बाद में इसे स्थगित किया गया. इस मामले की गंभीरता को राज्यपाल रमेश बैस ने देखा.
जब राज्यपाल से शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो एड.बाजपेयी ने हाई कोर्ट में उपकुलपति के निर्णय को चुनौती दी थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए कहा था. शुक्रवार की शाम को राज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किये गये आदेश में इस मामले में एक्ट का उल्लंघन किये जाने की बात को सही करार दिया है. साथ ही उपकुलपति द्वारा प्रा. कड़ू की नियुक्ति को भी अनुचित बताया.